New Excise policy: उत्तर प्रदेश में शराब की दुकान लेने के इच्छुक लोगों के लिए बड़ी खबर है. आबकारी विभाग (Excise Department) ने वर्ष 2025-26 के लिए ई-लॉटरी सिस्टम के तहत शराब की दुकान के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक आवेदक आबकारी विभाग के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
इस प्रक्रिया के तहत देशी शराब, अंग्रेजी शराब, बीयर, कंपोजिट शॉप्स, मॉडल शॉप्स और भांग की दुकानों के लिए आवेदन किया जा सकता है. आबकारी विभाग ने इसके लिए 27 2025 अंतिम तिथि तय की है. वहीं, 6 2025 को संबंधित जिले के डीएम की अध्यक्षता में ई-लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन किया जाएगा. यदि आप भी उत्तर प्रदेश में शराब की दुकान का लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो आवेदन से पहले इस पूरी प्रक्रिया को अच्छी तरह समझ लें.
शराब की दुकान के लिए आवेदन प्रक्रिया कैसे करें?उत्तर प्रदेश में शराब की दुकान का लाइसेंस लेने के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से होगी. इच्छुक उम्मीदवारों को आबकारी विभाग के पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा. आवेदन करने के लिए exciseelotteryup.upsdc.gov.in पोर्टल पर जाकर पंजीकरण (Registration) करना होगा.
ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका- आबकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (exciseelotteryup.upsdc.gov.in) पर जाएं.
- नए आवेदक के रूप में पंजीकरण (New Registration) करें.
- सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.
- आवेदन फॉर्म भरकर शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें.
- आवेदन जमा करने के बाद 27 2025 तक प्रक्रिया पूरी करें.
- ई-लॉटरी का रिजल्ट 6 2025 को जारी होगा.
शराब की दुकान आवंटन के लिए ई-लॉटरी सिस्टम को अपनाया गया है. जिससे पारदर्शिता बनी रहे. इस प्रणाली के तहत आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी वैध आवेदनों में से लॉटरी के माध्यम से दुकानें आवंटित की जाएंगी.
इस लॉटरी प्रणाली के तहत, कोई भी आवेदक एक से अधिक दुकानों के लिए आवेदन कर सकता है. लेकिन एक व्यक्ति को अधिकतम दो दुकानें ही आवंटित हो सकती हैं.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज (Required Documents)शराब की दुकान के लिए आवेदन करने वाले आवेदक को नीचे दिए गए महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य है:
- हैसियत प्रमाण पत्र (1 2024 के पहले का नहीं होना चाहिए)
- चरित्र प्रमाण पत्र
- आयकर रिटर्न (ITR)
- पैन कार्ड (PAN Card)
- आधार कार्ड (Aadhar Card)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- शपथ पत्र (Affidavit)
- नॉमिनी का शपथ पत्र
इन दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा.
शराब की दुकान के लिए कौन कर सकता है आवेदन?आवेदन करने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करना आवश्यक है:
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए.
- आवेदक की उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.
- एक दुकान के लिए एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा.
- एक ही आवेदक द्वारा एक से अधिक आवेदन करने पर अतिरिक्त आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे.
- एक व्यक्ति को अधिकतम 2 दुकानें ही आवंटित की जाएंगी.
- दुकानें एक ही जिले में या अलग-अलग जिलों में आवंटित हो सकती हैं.
आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों के आवंटन के लिए आवेदन शुल्क और लाइसेंस शुल्क तय किया है. आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा.
- आवेदन शुल्क (Processing Fee): हर आवेदन के साथ प्रोसेसिंग फीस जमा करनी होगी.
- लाइसेंस शुल्क: दुकान के प्रकार के आधार पर अलग-अलग लाइसेंस शुल्क लिया जाएगा.
- अन्य शुल्क: आबकारी विभाग द्वारा अन्य शुल्क लागू किए जा सकते हैं.
शराब की दुकानों का आवंटन 6 2025 को संबंधित जिले के जिलाधिकारी (DM) की अध्यक्षता में लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से होगा.
- लॉटरी प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी.
- परिणाम आबकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा.
- आवेदकों को ईमेल और SMS के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा.
आवेदन प्रक्रिया शुरू | 14 2025 |
आवेदन करने की अंतिम तिथि | 27 2025 |
ई-लॉटरी प्रक्रिया | 6 2025 |
शराब की दुकान के लाइसेंस और आबकारी नीति से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप आबकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट cms.upexciseonline.co पर विजिट कर सकते हैं. यदि आप उत्तर प्रदेश में शराब की दुकान खोलना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन करें और ई-लॉटरी प्रक्रिया में हिस्सा लें.
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