New Delhi, 28 अगस्त . दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना के खिलाफ पिछले 6 दिनों से निचली अदालतों में चल रही हड़ताल Thursday को स्थगित हो गई है. New Delhi बार एसोसिएशन के सचिव और वकील तरुण राणा ने हड़ताल के स्थगित होने की जानकारी दी.
दरअसल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की निचली अदालतों में वकीलों की यह हड़ताल दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना द्वारा 13 अगस्त 2025 को जारी एक अधिसूचना के विरोध में शुरू की गई थी, जिसमें पुलिस अधिकारियों को थानों से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालतों में सबूत पेश करने की अनुमति दी गई है. इसके विरोध में पिछले छह दिनों से निचली अदालतों में हड़ताल चल रही थी और इसे Supreme court बार एसोसिएशन और दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया था. हालांकि, छह दिनों के बाद Thursday को वकीलों की इस हड़ताल को स्थगित कर दिया गया.
New Delhi बार एसोसिएशन के सचिव और वकील तरुण राणा ने से बातचीत में कहा, “हमने अपनी हड़ताल को खत्म नहीं बल्कि स्थगित किया है. इस हड़ताल को लिखित आश्वासन मिलने के बाद स्थगित किया गया है, क्योंकि हमें आश्वासन तो रोज दिया जा रहा था, लेकिन लिखित में किसी ने यह बात नहीं की थी. हमारी मांग थी कि उपराज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना को वापस लिया जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अपनी हड़ताल को जारी रखेंगे. Thursday को करीब सात घंटे तक चली मैराथन बैठक के बाद इस हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है.”
उन्होंने कहा, “हमें आश्वासन दिया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हमारी मांगों को लेकर बार के लीडर्स के साथ मुलाकात करेंगे और साथ ही हमारी समस्याओं को भी हल करेंगे. हमें लिखित में आश्वासन दिया गया है कि जब तक अगली बैठक में कोई निर्णय नहीं निकल जाता है, तब तक इस अधिसूचना पर अमल नहीं किया जाएगा. लिखित आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल को सस्पेंड किया गया है.”
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एफएम/
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