मुंबई: मुंबई के प्रतिष्ठत सर जे जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के उत्पीड़न पर महिला आयोग ने नोटिस जारी किया है। यह नाेटिस आयोग ने हॉस्पिटल प्रिंसिपल को जारी किया है। आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने हॉस्पिटल से पूरी रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने हॉस्पिटल के खिलाफ यह एक्शन इसलिए लिया है क्योंकि महिला डॉक्टर की शिकायत पर पहुंचे हॉस्पिटल के प्रतिनिधि ने घटना से जुड़ी कोई जानकारी आयोग के साथ साझा नहीं की थी। हॉस्पिटल की महिला डॉक्टर ने एनओडी डॉ. अशोक आंनद पर मानसिक तौर परेशान करने के साथ गंदा व्यवहार करने के गंभीर आराेप लगाए हैं। जे जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल काफी बड़ा अस्पताल है।
क्या है पूरा मामला?
सर जे जे ग्रुप अस्पताल के स्त्री रोग एवं प्रसूति विभाग की एक प्रोफेसर और डॉक्टर ने 10 जुलाई, 2025 को महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग में अपने विभागाध्यक्ष डॉ. अशोक आनंद द्वारा लगातार मानसिक उत्पीड़न और अपमानजनक व्यवहार के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत के संबंध में आयोग ने अस्पताल प्रशासन से 18 जुलाई, 2025 और 24 अक्टूबर, 2025 को की गई कार्रवाई के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। अस्पताल प्रशासन द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत न करने को गंभीरता से लेते हुए, आयोग ने 29 अक्टूबर, 2025 को आयोग कार्यालय में मामले की सुनवाई की। अस्पताल प्रशासन की ओर से सुनवाई में उपस्थित व्यक्ति को शिकायत और उस पर अस्पताल द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
सात दिन में देना होगा जवाब
आयोग ने महिला कर्मचारियों की शिकायतों को गंभीरता से न लेने और आयोग द्वारा मांगी गई जानकारी समय पर उपलब्ध न कराने, असहयोग जैसे गंभीर मुद्दों को संज्ञान में लेते हुए आयोग ने सर जेजे ग्रुप अस्पताल के प्रिंसिपल को नोटिस जारी किया है। इसमें पूछा गया है कि अस्पताल की स्थापना के लिए गठित आंतरिक समिति (आईसी) समिति की पूरी जानकारी, शिकायतकर्ता महिला की शिकायत के संबंध में अस्पताल प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? इसकी विस्तृत रिपोर्ट और क्या शासन को दी गई है। सर जेजे ग्रुप अस्पताल के प्रिंसिपल को सात दिनों के भीतर आयोग को विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं
क्या है पूरा मामला?
सर जे जे ग्रुप अस्पताल के स्त्री रोग एवं प्रसूति विभाग की एक प्रोफेसर और डॉक्टर ने 10 जुलाई, 2025 को महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग में अपने विभागाध्यक्ष डॉ. अशोक आनंद द्वारा लगातार मानसिक उत्पीड़न और अपमानजनक व्यवहार के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत के संबंध में आयोग ने अस्पताल प्रशासन से 18 जुलाई, 2025 और 24 अक्टूबर, 2025 को की गई कार्रवाई के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। अस्पताल प्रशासन द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत न करने को गंभीरता से लेते हुए, आयोग ने 29 अक्टूबर, 2025 को आयोग कार्यालय में मामले की सुनवाई की। अस्पताल प्रशासन की ओर से सुनवाई में उपस्थित व्यक्ति को शिकायत और उस पर अस्पताल द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
सात दिन में देना होगा जवाब
आयोग ने महिला कर्मचारियों की शिकायतों को गंभीरता से न लेने और आयोग द्वारा मांगी गई जानकारी समय पर उपलब्ध न कराने, असहयोग जैसे गंभीर मुद्दों को संज्ञान में लेते हुए आयोग ने सर जेजे ग्रुप अस्पताल के प्रिंसिपल को नोटिस जारी किया है। इसमें पूछा गया है कि अस्पताल की स्थापना के लिए गठित आंतरिक समिति (आईसी) समिति की पूरी जानकारी, शिकायतकर्ता महिला की शिकायत के संबंध में अस्पताल प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? इसकी विस्तृत रिपोर्ट और क्या शासन को दी गई है। सर जेजे ग्रुप अस्पताल के प्रिंसिपल को सात दिनों के भीतर आयोग को विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं
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