नई दिल्ली: सिगरेट, गुटखा, पान मसाला आदि का इस्तेमाल करने वालों को अब ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। सरकार ने इन चीजों पर जीएसटी को बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया है। अभी तक तंबाकू प्रोडक्ट पर 28 फीसदी जीएसटी लगा करता था। सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान मसाले और अन्य तंबाकू उत्पाद सिन गुड्स की कैटेगरी में ही आते हैं। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। वहीं लग्जरी कार, शुगर ड्रिंक्स, फास्ट फूड पर भी 40 फीसदी जीएसटी लगेगा।
कितना पड़ेगा असर?नई जीएसटी दर के बाद तंबाकू प्रोडक्ट काफी महंगे हो जाएंगे। अगर अभी सिगरेट का कोई पैकेट 256 रुपये में मिलता है तो नई दर के बाद वह 280 रुपये में मिलेगा। इस तरह सिगरेट का इस्तेमाल करने वाले को 24 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे।
कितना पड़ेगा असर?नई जीएसटी दर के बाद तंबाकू प्रोडक्ट काफी महंगे हो जाएंगे। अगर अभी सिगरेट का कोई पैकेट 256 रुपये में मिलता है तो नई दर के बाद वह 280 रुपये में मिलेगा। इस तरह सिगरेट का इस्तेमाल करने वाले को 24 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे।
You may also like
बिहार की तरक्की के लिए कांग्रेस ने कभी काम नहीं किया : नीतीश कुमार
बिजनौर पहुंचे हास्य अभिनेता बोले संस्कृति बचेगी तो देश बचा रहेगा- हेमंत पांडे
बिजनाैर में धारदार हथियार से वार कर किसान की हत्या
मुख्यमंत्री ने बक्सर जिले में 603.32 करोड़ रुपये लागत की 19 योजनाओं का किया उद्घाटन-शिलान्यास
विधायक निधि से होने वाले विकास कार्यों को मिले प्राथमिकता : पठानिया