जयपुर: राजस्थान में एमबीबीएस और बीडीएस चिकित्सा अधिकारियों के लिए बड़ी खुशखबरी हैं। अब यह चिकित्सा अधिकारी 60 साल में नहीं, बल्कि 62 साल में रिटायर होंगे। इसको लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के बाद यह फैसला दिया हैं। साथ ही हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को इस संबंध में सर्कुलर जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि पूर्व में चिकित्सा अधिकारी 60 साल में रिटायर होते थे, लेकिन हाई कोर्ट के नए आदेश के बाद अब इनका रिटायरमेंट 62 साल में होगा। हाई कोर्ट का यह आदेश में इन पर नहीं होगा लागूहाईकोर्ट में चिकित्साधिकारियों के रिटायरमेंट को लेकर डॉ रेनू काला ने याचिका पेश की थी। इसकी सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया। याचिका में एमबीबीएस और बीडीएस डिग्रीधारी की सेवानिवृति आयु 60 साल को चुनौती दी गई। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह निर्णय डॉ सर्वेश प्रधान बनाम राजस्थान राज्य मामले में डिवीजन बेंच के निर्णय के आधार पर लिया है। इस दौरान हाई कोर्ट का यह आदेश वह अधिकारी, जो 26.02.2024 (डिवीजन बेंच के निर्णय की तिथि) से पहले रिटायर हो चुके हैं, वह इससे बाहर होंगे। कोर्ट ने कहा सर्कुलर जारी करो, ताकि कोई कोर्ट का दरवाजा न खटखटाएंचिकित्सा अधिकारियों के रिटायरमेंट को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट जस्टिस रेखा बोराणा की बेंच ने इसको लेकर यह आदेश जारी किया हैं। इसमें कहा है कि बीडीएस और एमबीबीएस मेडिकल अधिकारियों की सेवानिवृति की आयु को लेकर राज्य सरकार से यह अपेक्षा करता है कि वह अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सर्कुलर या अधिसूचना जारी करे। राज्य सरकार उसमें यह स्पष्ट करे कि बीडीएस (बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी) एमबीबीएस डिग्री धारक मेडिकल अधिकारियों की रिटायरमेंट की आयु अब 62 वर्ष होगी और यह तुरंत प्रभाव से लागू होगा। कोर्ट ने आगे कहा कि इससे किसी भी प्रभावित व्यक्ति को बार-बार न्यायालय का दरवाजा खटखटाना न पड़े।
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