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सरकारी सहायता प्राप्त छोटू राम डिग्री कॉलेज के एक प्रोफेसर को एक छात्रा द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप में निलंबित कर दिया गया है, विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
बीएससी की एक छात्रा ने 24 मई को कॉलेज के प्लांट पैथोलॉजी विभाग के प्रोफेसर दुष्यंत कुमार पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
कॉलेज प्रबंधन सचिव शरद कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि कुमार को सोमवार को एक आपातकालीन बैठक के बाद निलंबित कर दिया गया।
उन्होंने कहा कि एक उप-समिति घटना की जांच करेगी। पुलिस हिरासत में मौजूद कुमार को सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कविता अग्रवाल ने जमानत देने से इनकार कर दिया।
अभियोजन अधिकारी केसी मोरी के अनुसार, कुमार को 24 मई को एक छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस ने उसके खिलाफ दो और धाराएं जोड़ी हैं, धारा 64 (बलात्कार) और धारा 62 (कुछ अपराध करने का प्रयास)।
मूल रूप से, कुमार पर बीएनएस धारा 75 (यौन उत्पीड़न), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और 351 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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