प्रयागराज, 31 मई . उतरांव पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप शनिवार को न्यायालय ने दहेज हत्या मामले के आरोपित को दस वर्ष की कारावास एवं दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया. यह जानकारी शनिवार को पुलिस उपायुक्त गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने शनिवार काे दी.
उन्होंने बताया कि उतरांव थाने में वर्ष 2020 में धारा 498ए, 304 बी भारतीय दण्ड संहिता एवं दहेज हत्या अधिनियम के तहत उतरांव के नीमी थरिया गांव निवासी अशोक कुमार पुत्र नाथूराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. जनपद में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप शुक्रवार की देर शाम एडीजे न्यायालय कक्ष संख्या के न्यायाधीश ने दोषी अशोक कुमार को धारा-306 में 10 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड व धारा-498(ए) में 2 वर्ष के कारावास व 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया.
इस मुकदमे की पैरवी एडीजीसी अशोक कुमार मौर्य, उतरांव थानाध्यक्ष पंकज त्रिपाठी, कोर्ट मोहर्रिर महिला सिपाही निशा कुशवाहा और पैरोकार मुख्य आरक्षी अवधेश की प्रभावी पैरवी से दोषी को सजा दिलाने में पुलिस को कामयाबी मिली है.
—————
/ रामबहादुर पाल
You may also like
बाइडेन 2020 में मारे गए, क्लोन से किया रिप्लेस', आखिर क्यों ट्रंप ने 'TRUTH' पर शेयर की अजीबोगरीब थ्योरी? जानें पूरा मामला
Bihar Election: कांग्रेस ने बिहार में चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने की शुरू की तैयारी, बनाई 6 सदस्यीय कमेटी
यूक्रेन का ख़ुफ़िया ड्रोन हमला 'ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब' रूस और अमेरिका को क्या संदेश देता है?
चीन को बड़ा झटका: भारत ने 'मेक इन इंडिया' से दुनिया के विनिर्माण बाजार पर जमाई धाक
मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में फर्जीवाड़ा, असली की जगह सॉल्वर बैठा, आधार कार्ड के हेरफेर से नियुक्ति के दौरान पकड़े जा रहे नए कांस्टेबल