Prayagraj, 11 नवम्बर (Udaipur Kiran) . इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चित्रकूट के चर्चित कोषागार घोटाले के आरोपित रिटायर सहायक कोषाधिकारी अवधेश प्रताप सिंह की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है.
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति अचल सचदेवा की खंडपीठ ने दिया है. चित्रकूट के कर्वी थाने में कोषागार घोटाले में 97 कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. इनमें मुख्य आरोपित सहायक लेखाकार संदीप श्रीवास्तव की मौत हो चुकी है. इसी घोटाले में सहायक कोषाधिकारी याची अवधेश प्रताप सिंह को भी आरोपी बनाया गया है. उसने गिरफ्तारी पर रोक लगाने और मुकदमा रद्द करने की मांग में यह याचिका दाखिल की.
याची के अधिवक्ता विनीत विक्रम ने दलील दी कि एफआईआर के पहले हुई विभागीय जांच में याची के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिले. केवल संदेह के आधार पर याची का नाम एफआईआर में डाल दिया गया है.
—————
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
You may also like

दो फेज में बंपर वोटिंग और एग्जिट पोल का इशारा, महागठबंधन के नकारने के बाद भी NDA खुश क्यों? जान लीजिए

पापा धर्मेंद्र से मिल बाहर आईं ईशा देओल का पपाराजी पर फूटा गुस्सा, हाथ जोड़कर की विनती तो बॉबी ने भी छिपाए आंसू

शरीर में जातेˈ ही तूफान मचा सकते हैं कटहल के बीज, करते हैं ये बड़ा नुकसान﹒

सिर्फ दिनों केˈ लिए चीनी छोड़ कर तो देखो फिर देखो क्या होता है चमत्कार, रिजल्ट देख कर आप भी कहेंगे वाह

बालाजी वेफर्स: गुजरात की दुकान से 35,000 करोड़ की कंपनी बनने की यात्रा




