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मप्र सरकार का बड़ा फैसला, साढ़े चार लाख पेंशनर्स को महंगाई राहत में वृद्धि

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– छठवें वेतनमान में 252 और सातवें वेतनमान में 55 प्रतिशत महंगाई राहत

– एक सितंबर 2025 से लागू होंगी नई दरें, अक्टूबर में मिलेगा बढ़ा हुआ लाभ

भोपाल, 15 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . Madhya Pradesh के साढ़े लाख पेंशनर्स और उनके परिवारों को Chief Minister डॉ. मोहन यादव ने दीपावली के पहले बड़ी राहत दी है. Chief Minister डॉ यादव की घोषणा के अनुसार राज्य शासन ने पेंशनर्स को मंहगाई राहत की दरों में वृद्धि कर दी है. पेंशनर्स को बड़ी हुई महंगाई राहत का लाभ 01 सितंबर 2025 से मिलेगा. इस संबंध में बुधवार देर शाम वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है. जारी आदेश के अनुसार, 8 मई 2025 के परिपत्र के आधार पर पेंशनर्स की मंहगाई राहत में वृद्धि की गई है. इस बढ़ी राहत दर के हुए लाभ का भुगतान माह अक्टूबर 2025 की पेंशन में किया जाएगा.

वित्त विभाग के आदेश के अनुसार, छठवें वेतनमान में पेंशन प्राप्त करने वालों को मंहगाई राहत की दर 246% से बढ़ाकर 252% कर दी गई है, जबकि सातवें वेतनमान के पेंशनर्स को यह राहत 53% से बढ़ाकर 55% कर दी गई है. यानी दोनों वेतनमानों के तहत पेंशन पाने वालों को अब और अधिक राहत मिलेगी. विशेष रूप से 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले पेंशनर्स को मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन पर भी संशोधित मंहगाई राहत देय होगी.

इस निर्णय के अंतर्गत अधिवार्षिकी, सेवानिवृत्त, Assamर्थता तथा क्षतिपूर्ति पेंशन के सभी श्रेणियों के पेंशनर्स को यह राहत प्राप्त होगी. इसके अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता प्राप्त कर रहे पेंशनर्स और परिवार पेंशन लेने वालों को भी मंहगाई राहत का लाभ मिलेगा, बशर्ते वे शासन के नियमानुसार पात्र हों. वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सारांशीकृत (commuted) पेंशन लेने वाले पेंशनर्स को राहत उनकी मूल पेंशन (commutation से पहले की राशि) पर ही दी जाएगी. साथ ही वे पेंशनर्स जिन्होंने उपक्रमों, स्वशासी संस्थाओं, मंडलों या निगमों में सेवा देने के बाद वित्त विभाग के नियमों के तहत एकमुश्त राशि प्राप्त की थी, वे भी इस संशोधित मंहगाई राहत के पात्र होंगे.

राज्य शासन ने समस्त पेंशन वितरण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि Madhya Pradesh कोषालय संहिता 2020 के प्रावधानों के अनुरूप समय पर और सही भुगतान सुनिश्चित करे. साथ ही पेंशन निदेशक को बैंक शाखाओं में नमूना जांच करने और किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर उसका समाधान आगामी माह के भुगतान में करने के निर्देश भी दिए गए हैं. इस निर्णय से राज्य के पेंशनर्स को न केवल आर्थिक राहत मिलेगी बल्कि यह निर्णय पेंशनभोगियों के प्रति शासन की संवेदनशीलता को दर्शाता है.

दरअसल, Chief Minister डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में पेंशनर्स की महंगाई राहत बढ़ाने का फैसला लिया गया था, जिसके बाद बुधवार को वित्त विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं. पेंशन और परिवार पेंशन बढ़ाने से सरकारी खजाने पर इस वित्तीय वर्ष में करीब 170 करोड़ रुपये अतिरिक्त भार आएगा.

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(Udaipur Kiran) तोमर

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