नई दिल्ली, 29 मई . दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के द्वारका स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) के निलंबित किए गए 32 छात्रों को फीस नहीं देने की वजह से स्कूल में दोबारा लेने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को नोटिस जारी किया है. जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को करने का आदेश दिया.
कोर्ट ने कहा कि डीपीएस की याचिका पर भी 28 अगस्त को ही सुनवाई होगी जिस दिन स्कूल में पढ़ने वाले करीब सौ से ज्यादा बच्चों के अभिभावकों की याचिका पर पहले से सुनवाई होनी है. हाई कोर्ट ने अभिभावकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए निलंबित छात्रों के अभिभावकों को क्लास करने की अनुमति देते हुए बढ़ी हुई फीस का 50 फीसदी जमा करने का आदेश दिया था.
दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने डीपीएस में पढ़ने वाले 32 छात्रों को स्कूल में दोबारा लेने का आदेश जारी किया था. शिक्षा निदेशालय के इसी आदेश को डीपीएस ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है.
बता दें कि स्कूल की फीस नहीं भरने की वजह से इन छात्रों को निलंबित कर दिया गया था. इन छात्रों के अभिभावकों की याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका का ये फैसला दिल्ली हाईकोर्ट के 16 अप्रैल के आदेशों के विपरीत है. हाईकोर्ट के फैसले में छात्रों के हितों का ख्याल रखा गया है. 16 अप्रैल के हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया था कि स्कूल इन छात्रों को क्लास करने से नहीं रोक सकते हैं. स्कूल प्रशासन ने 9 मई की शाम को ईमेल के जरिये छात्रों को सूचना दी कि उनका नाम स्कूल से काट दिया गया है. याचिका में कहा गया है कि स्कूल ने 9 मई का दिन इसलिए चुना क्योंकि 10 मई से लेकर 12 मई तक छुट्टियां थीं. जब सभी छात्र 13 मई को स्कूल पहुंचे तो उन्हें स्कूल के परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया गया.
छात्रों के अभिभावकों के मुताबिक 13 मई को जब वे स्कूल पहुंचे तो उनके साथ बदतमीजी की गई. बाउंसरों ने उन्हें स्कूल के परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया. इन छात्रों को बस के अंदर दो घंटे रखा गया और आखिरकार उन्हें घर छोड़ा गया. याचिका में कहा गया था कि दिल्ली प्रशासन ने जो स्कूल फीस तय की थी उसके चेक देने के बावजूद स्कूल वालों ने चेक बैंक में नहीं डाला.
/संजय
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/ प्रभात मिश्रा
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