प्रयागराज,11 अगस्त (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्रेच की सुविधा(शिशु आहार कक्ष) की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हाईकोर्ट कमेटी को निर्णय लेने का निर्देश दिया है। इससे पहले दी गई जानकारी में बताया गया कि नये उच्च न्यायालय मुख्य भवन में तीन कमरे चिन्हित किए जा सकते हैं। जिस पर कोर्ट ने कमेटी को निर्णय लेने का आदेश दिया और अगली सुनवाई की तिथि 8 सितंबर नियत की है।
मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली तथा न्यायमूर्ति क्षितिज क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने एडवोकेट जाह्नवी सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। उच्च न्यायालय की ओर से कहा गया कि क्रेच नवनिर्मित भवन में खोला जाना प्रस्तावित है। किंतु कोर्ट ने मुख्य भवन में क्रैच रूम बनाने पर विचार करने को कहा।
अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय की महिला कर्मचारियों एवं महिला अधिवक्ताओं के हित में क्रेच सुविधा की मांग की है। तर्क दिया कि दिल्ली और देश के अन्य उच्च न्यायालयों में उच्च गुणवत्ता वाली क्रेच सुविधाएं संचालित हो रही हैं। उसी तर्ज पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य भवन में भी ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पूर्व में न्यायालय ने उच्च न्यायालय प्रशासन व पी डब्ल्यू डी से इस विषय पर जानकारी मांगी थी। जिस पर बताया गया कि तीन कमरें दिए जा सकते हैं।
—————
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
You may also like
जेल से बाहर आते ही सीधे जंगल बुलायाˈ अपनी गर्लफ्रेंड को फिर जो हुआ उसने इस लव स्टोरी को बना दिया बिल्कुल अलग
Loan Default होने पर बैंक नहीं कर सकेंगेˈ मनमानी हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
तंत्र क्रियाओं में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैˈ इस पौधे की जड़ जानिए क्यों है तांत्रिकों की फेवरेट
60KG सब्जी45KG चावल25KG दाल40 मुर्गे सब एक दिनˈ में चट कर जाता है दुनिया का सबसे बड़ा परिवार
आज का सिंह राशिफल, 12 अगस्त 2025 : कार्यक्षेत्र में आएंगी चुनौतियां, करीबी लोगों से लेनी पड़ सकती है मदद