कानपुर, 23 अगस्त (Udaipur Kiran) । पुलिस चौकियों में आरोपितों से पूछताछ के दौरान कानपुर सहित प्रदेश में कई जगहों पर संगीन आरोप लगे हैं। इसको लेकर कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने ऐसा आदेश जारी कर दिया कि अब पुलिस चौकी में कार्यरत पुलिसकर्मी पूछताछ के नाम पर किसी को परेशान नहीं कर पाएंगे। कमिश्नरेट के सहायक पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) आशुतोष कुमार ने शनिवार को बताया कि कोई भी पुलिस चौकी प्रभारी किसी भी मामले में आरोपित को चौकी में लाकर पूछताछ नहीं करेगा। यदि आवश्यकता पड़ती है तो थाना प्रभारी को सूचित करते हुए उसे थाने में लाकर पूछताछ की जाए, क्योंकि थानों में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। ऐसे में पुलिस पर लगने वाले आरोपों से बचा जा सकेगा और पारदर्शिता पर मजबूती मिलेगी।
शहर में पुलिस के प्रति आम आदमी में विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की ओर से यह अहम फैसला लिया गया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था आशुतोष कुमार ने बताया कि कई बार ऐसा देखा गया है कि पुलिस पर आरोपितों से पैसे लेकर उन्हें छोड़ने के आरोप लगते रहे हैं। जिस वजह से कहीं न कहीं आम आदमी का पुलिस पर विश्वास कमजोर पड़ता जा रहा था।इन सबकाे देखते हुए पुलिस आयुक्त अखिल कुमार ने मामले का संज्ञान लिया और उनके निर्देश पर आज आदेश जारी कर दिया गया है।आदेशानुसार अब से कोई भी पुलिसकर्मी आरोपित को पूछताछ के लिए चौकी में नहीं ला सकेगा। यदि पूछताछ करने की आवश्यकता पड़ती है तो उसे थाना प्रभारी को सूचित करते हुए थाने में लाकर पूछताछ की जाएगी।
(Udaipur Kiran) / रोहित कश्यप
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