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रंगदारी मांगने के मुकदमे में अधिवक्ता की अग्रिम जमानत मंजूर

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प्रयागराज, 18 जुलाई (Udaipur Kiran) ।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी अधिवक्ता मोहम्मद जैन की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है।

प्रयागराज के पुरामुफ्ती थाने में यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने याची के अधिवक्ता और सरकारी वकील को सुनकर दिया है। मामले के तथ्यों के अनुसार माबूद अहमद ने अधिवक्ता मोहम्मद जैन और अतीक अहमद गैंग के सदस्य सिबली, हासिर, अख्तर व चार अन्य के विरुद्ध मारपीट व 20 लाख रंगदारी मांगने का मुकदमा 17 मई 2024 को दर्ज कराया था। एडवोकेट ने अपनी बहस में कहा कि याची प्रयागराज जिला न्यायालय में अधिवक्ता है। घटना के आठ दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई, कोई चोट नहीं आई। याची घटना के समय अपने घर पर था, जिसका सीसीटीवी फुटेज है और इस एफआईआर के पांच दिन बाद एक अन्य रंगदारी का मुकदमा याची के खिलाफ अम्माद हसन ने अपने अन्य सदस्य से करा दिया है।

शिकायतकर्ता हिस्ट्रीशीटर है और उसका छह मुकदमों का आपराधिक इतिहास है। वह हत्या के मुकदमे में आजीवन कारावास में जमानत पर है। यह भी कहा कि याची का अतीक गैंग से कोई लेना देना नहीं है। फर्जी वक्फ की जमीन हड़पने के लिए याची को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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