जौनपुर, 04 सितम्बर (Udaipur Kiran) ।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी एन पांडेय की अदालत ने ढाई वर्ष पूर्व चापड़ से काटकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को गुरूवार को आजीवन कारावास व 22 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।
अभियोजन कथानक के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र के तारापुर कॉलोनी निवासी उषा मौर्य पत्नी सुभाष चंद्र मौर्य ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि उसके किराएदार अफजल फहीम अंसारी ने किसी धारदार हथियार से मार कर अपनी पत्नी अकीला की हत्या कर दिया है। बाद में पता चला कि अकीला से अफजाल अंसारी की शादी नहीं हुई थी, बल्कि अकीला के पूर्व पति से चल रहे मुकदमे में सहायता करने के दौरान दोनों में करीबियां बढ़ी थी और मृतका उसके साथ किराए के घर में रहती थी।
पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस मामले में जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मेरे द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपित अफजल फहीम अंसारी को हत्या के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए भादंवि की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास व 22 हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया है।
(Udaipur Kiran) / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव
You may also like
अनिरुद्धाचार्य का लिव-इन रिलेशनशिप पर बयान: विवाद और सफाई
सलमान खान की सुरक्षा की भावना: एक्ट्रेस ने साझा की दिलचस्प घटना
Video: कार की सनरूफ से सिर निकालकर खड़ा था बच्चा, 2 सेकंड बाद हुआ कुछ ऐसा.., जिसे देख काँप उठेगी रूह
घर में पकाई जाने वाली थाली अगस्त में हुई सस्ती, 8 प्रतिशत तक गिरे दाम
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA की बढ़त, YSR कांग्रेस और TDP के समर्थन से सीपी राधाकृष्णन की जीत लगभग तय, इंडिया गठबंधन को झटका