नई दिल्ली, 18 जुलाई (Udaipur Kiran) ।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वे अपनी नियमावली में ये शामिल करें कि जमानत याचिका दायर करने वाले सभी आरोपितों को अपने आपराधिक इतिहास का विवरण देना अनिवार्य हो। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश हत्या की कोशिश के मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से जमानत देने वाले बाद जज के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट की टिप्पणी को हटाते हुए दिया। दरअसल ट्रायल कोर्ट के जज ने हत्या की कोशिश के आरोपित को जमानत दे दी।
मामले में शिकायतकर्ता ने राजस्थान हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जमानत निरस्त करने की मांग की। राजस्थान हाई कोर्ट ने जमानत निरस्त करते हुए जमानत देने वाले ट्रायल कोर्ट के जज के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी की। राजस्थान हाई कोर्ट की प्रतिकूल टिप्पणी हटवाने के लिए ट्रायल कोर्ट के जज ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
(Udaipur Kiran) / संजय
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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा
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