केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) में काम करने वाले कर्मचारियों को सीधे प्रभावित करेगा। यह खबर उन लाखों कर्मचारियों के लिए अहम है जो 7th Pay Commission के दायरे में आते हैं। नए नियमों के तहत, यदि कोई कर्मचारी कदाचार के कारण बर्खास्त या सेवा से हटाया जाता है, तो उसे सेवानिवृत्ति लाभ (Retirement Benefits) से वंचित होना पड़ सकता है। आइए, इस बदलाव को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि यह आपके लिए क्या मायने रखता है।
PSU कर्मचारियों पर सख्ती: कदाचार पर लाभ बंदकेंद्र सरकार ने हाल ही में Central Civil Services (Pension) Amendment Rules, 2025 को अधिसूचित किया है। इसके तहत, यदि कोई सरकारी कर्मचारी, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) में कार्यरत है, कदाचार के लिए बर्खास्त या हटाया जाता है, तो उसे Retirement Benefits नहीं मिलेंगे। इस नियम को 22 मई, 2025 को लागू किया गया। कार्मिक मंत्रालय (Ministry of Personnel) ने इस बदलाव को Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 में शामिल किया है। अब PSU द्वारा बर्खास्तगी के फैसलों की समीक्षा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय करेगा। यह कदम कर्मचारियों की जवाबदेही बढ़ाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है।
पहले क्या था नियम?पहले के नियमों में PSU कर्मचारियों के लिए इतनी सख्ती नहीं थी। Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 के तहत, यदि कोई कर्मचारी बर्खास्त होता था, तो भी उसके Retirement Benefits को जब्त करने का प्रावधान नहीं था। यह नियम 31 दिसंबर, 2003 से पहले नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होता है, लेकिन इसमें Railway Employees, आकस्मिक और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, साथ ही Indian Administrative Service (IAS), Indian Police Service (IPS), और Indian Forest Service (IFoS) के अधिकारी शामिल नहीं हैं। नए नियमों ने इस कमी को दूर कर PSU कर्मचारियों के लिए नियमों को और सख्त कर दिया है।
नोशनल इंक्रीमेंट: रिटायरमेंट वालों के लिए राहत7th Pay Commission के तहत एक और राहत भरी खबर यह है कि सरकार ने Notional Increment को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब वे केंद्रीय कर्मचारी, जो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं, वे भी Notional Increment का लाभ उठा सकेंगे। पहले, इन तारीखों पर रिटायर होने वाले कर्मचारी अपनी वार्षिक वेतन वृद्धि (Annual Increment) से चूक जाते थे, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट की तारीख 1 जुलाई या 1 जनवरी से पहले होती थी। इस नए फैसले से कर्मचारियों को वित्तीय लाभ होगा, जिससे उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी होगी।
कर्मचारियों के लिए इसका क्या मतलब?यह बदलाव सरकारी कर्मचारियों, खासकर PSU में कार्यरत लोगों के लिए एक बड़ा संदेश है। कदाचार के मामलों में अब न केवल नौकरी जाने का खतरा है, बल्कि सेवानिवृत्ति लाभ भी छिन सकते हैं। वहीं, Notional Increment का लाभ उन कर्मचारियों के लिए एक वरदान है जो साल के मध्य या अंत में रिटायर होते हैं। यह कदम कर्मचारियों के बीच जवाबदेही और वित्तीय सुरक्षा दोनों को बढ़ावा देगा।
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